Delhi Riots 2020: गर्भवती JMI छात्रा सफूरा जरगर तिहाड़ जेल से रिहा, HC से एक दिन पहले मिली थी बेल; हिंसा भड़काने का है आरोप

हालांकि, कोर्ट ने जमानत के साथ ही सफूरा को आदेश दिया है कि वह 15 दिनों में कम से कम एक बार फोन के ज़रिए जांच अधिकारी के संपर्क में रहेंगी। कोर्ट ने कहा कि वह किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल न हों, जिससे जांच में बाधा आए। इसके अलावा दिल्ली छोड़ने से पहले अनुमति लेनी होगी।

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